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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन कब्जाधारियों को जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक

Haryana News: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने शामलात जमीन पर 20 साल से मकान बना कर रह रहे ग्रामीणों और किसानों को मालिकाना हक देने का फैसला किया है। अब निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद 500 वर्ग गज तक के मकानों की रजिस्ट्री काबिज व्यक्ति के नाम पर की जाएगी। इसी तरह, 20 साल से शामलात देह भूमि पर खेती कर रहे किसानों को भी जमीन की रजिस्ट्री कराने का मौका मिलेगा।

मालिकाना हक के लिए किसानों और ग्रामीणों को कलेक्टर रेट (Collector Rate) का 50 प्रतिशत या 31 मार्च 2004 को निर्धारित कलेक्टर रेट (Collector Rate) से डेढ़ गुणा राशि का भुगतान करना होगा। पंचायती जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक और पंजाब ग्राम शामलात भूमि विनियमन हरियाणा संशोधन नियम की अधिसूचना जारी की गई है।

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मालिकाना हक के लिए दावे के तहत, 31 मार्च 2004 से पहले शामलात जमीन पर मकान बनाकर रह रहे ग्रामीणों और किसान अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे, लेकिन अगर मकान तालाब, फिरनी या कृषि भूमि पर बना हो तो मालिकाना हक नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 5 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 20 साल से पट्टे पर शामलात देह भूमि पर खेती कर रहे किसानों को मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके बाद 12 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सैनी (Cm Nayab Saini) की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायती जमीन पर 31 मार्च 2004 से पहले बने मकानों को वैध करने की मंजूरी दी गई थी।

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